जबलपुर। भोपाल गैंगरेप मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मप्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार के रवैए और पीड़ित छात्रा की एफआईआर दर्ज न करने और मेडिकल जांच में हुई बड़ी गलती पर कहा कि ‘इट्स ए ट्रेजेडी आॅफ एरर्स’।
कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 15 दिन के अंदर एक्शन लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होना है। महाधिवक्ता ने कहा, जो भी पुलिस अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल जांच में गड़बड़ी के मामले में डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्ट लिखने में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।