मुंबई। एक स्थानीय कोर्ट ने टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी को खुदकुशी के लिए उकसाने के सिलसिले में आरोपित टीवी निर्माता राहुल राज सिंह की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दी जब अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह कोई ‘‘पूर्व नियोजित हत्या’’ हो सकती है।
डिंडोशी सेसन कोर्ट न्यायाधीश ख्वाजा फारूक अदमद ने सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रत्यूषा के माता-पिता ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद राहुल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का एक मामला दर्ज किया गया।
जब मामला सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा तो अभियोजन पक्ष की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट ने कहा, हमें संदेह है कि यह हत्या भी हो सकती है और इसकी जांच की जरूरत है। समूची घटना पूर्व नियोजित हो सकती है।
फाल्गुनी ने दलील दी कि क्यों राहुल प्रत्यूषा को फांसी पर लटका पाए जाने के बाद गोरेगांव के अपने निवास से निकटवर्ती अस्पताल ले जाने के बजाय अंधेरी ले गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्यों बाद में वह अस्पताल से भाग गए।
उन्होंने यह भी सवाल किया, राहुल ने पंखे से शव को उतारने से पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया या उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली? राहुल की तरफ से दलीलें पेश करते हुए उनके वकील समीर शेख ने कहा कि प्रत्यूषा के मां-बाप ने अपने पहले बयान में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया, तो आखिर बाद में उन्होंने क्यों एफआईआर दाखिल की।