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एल्विश यादव से हटाई गईं ये धाराएं, नोएडा पुलिस ने लगाई थी गलत धारा, बोली- 'भारी गलती हो गई'

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 21 2024 5:26PM | Updated Date: Mar 21 2024 5:26PM
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नई दिल्ली। बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव केस में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने एल्विश पर लगाए अपने गंभीर आरोप वापस लेने का मन बना लिया है। लेटेस्ट अपडेट में नोएडा पुलिस ने एल्विश पर लगा हुआ NDPS एक्ट हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि उनसे भारी गलती हो गई। ये धारा एल्विश पर गलती से लगा दिया गया था। पुलिस ने बुधवार को एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया था उनके वकील ने अर्जी देकर धाराओं में दोष को लेकर कोर्ट को अवगत करवाया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी गलती में सुधार किया है। साथ ही मीडिया को भी इसकी जानकारी दी है। 

एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने NDPS एक्ट का सेक्शन 20 लगाया था जबकि पुलिस का अब कहना है कि उनपर 22 लगाना चाहिए था। फिलहाल पुलिस ने ये धारा हटा दी है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/30/32 को सही माना है। वहीं बाकी धाराएं एल्विश के ऊपर से हटा दी गईं है। हालांकि, अभी भी एल्विश के ऊपर स्पेशल एनडीपीएस एक्ट 29 धारा लगी हुई है जिसमें बड़ी सजा का प्रावधान है।

एल्विश यादव की जमानत को लेकर भी अपडेट सामने आया है। उनकी जमानत टाल दी गई है। बता दें कि बुधवार को एल्विश की जमानत की सुनवाई के लिए स्थानीय अदालत लाया गया था लेकिन स्थानीय बार एसोसिएशन की चल रही हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में एल्विश को जमानत नहीं मिल सकी है।

एल्विश को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुई है। दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हाल में एल्विश को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। एल्विश पर रेव पार्टियों में सांपों का जहर नशीले पदार्थ के तौर पर सप्लाई करने के आरोप हैं।

 
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