पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद नये कानून के आरोपों के तहत आज उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुये बारह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी किया। उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के दीदारगंज निवासी मुकेश कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सुनाई है। जर्माने की राशि अदा
नहीं करने पर दोषी को आठ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, 03 दिसंबर 2017 को पटना पुलिस ने विभूति एक्सप्रेस ट्रेन से फतुहा के पास एक व्यक्ति को 180 मिलीलीटर की 104 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। नये कानून के तहत विचारण होकर फैसला होने वाला यह दूसरा मामला है। इससे पूर्व 18 मई को नये कानून के तहत विचारित पहले मामले में सजा सुनाई गई थी।