30 Apr 2024, 00:29:35 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोर्ट से लगाई गुहार, तिहाड़ में रोजाना हो मेरे शुगर लेवल की जांच

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 16 2024 5:34PM | Updated Date: Apr 16 2024 5:34PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्ली। दिल्ली की विवादित शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच कराने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा, 'जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री का शुगर लेवल लगतार फ्लकचुएट (ऊपर-नीचे) हो रहा है। ED हिरासत के दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल गिरकर 46 तक आ गया था। इसलिए गिरफ्तारी से पहले जो डॉक्टर अरविंद केजरीवाल की जांच करता था, उसी से हफ्ते में तीन दिन वर्चुल कंसल्टेशन की इजाजत उन्हें दी जाए।'

ईडी के वकील ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। उन्होंने कहा, 'तिहाड़ जेल में डॉक्टर हैं। उनसे भी जांच कराई जा सकती है। यानी जांच वहां भी हो सकती है।' राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी कर इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे का समय तय किया।

इससे पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च, 2024 को की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल के बाद सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को वैध ठहराया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, अरविंद केजरीवाल इनमें से किसी भी समन पर ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए, ईडी के 9 समन की अनदेखी को भी एक बड़ी वजह माना था। गिरफ्तारी के बाद 10 दिन तक वह ईडी की हिरासत में थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को पहले 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज था और फिर 15 अप्रैल को उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »