दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किले बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल, दंपति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है। जिसपर पीड़ित की अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट मे नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि मामला 2009 का है। जिसपर स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था। मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ ये मामला 4 फरवरी 2009 का है। 5 फरवरी 2009 को विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष विधायक और उनकी पत्नी पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब हुआ है। अदालत ने मामले में विधायक को IPC की धारा 353/506 और 34 के आधार पर दोषी माना। विधायक की पत्नी अस्मा पर धारा 332 के तहत आरोप सिद्ध हुए थे।
बता दें कि मामले में कोई MLC और FIR में लिखाए गए चश्मदीदों में से एक का भी बयान दर्ज नहीं कराया गया था। हालांकि बाद में आदालत ने प्रोबेशन पर विधायक को छोड़ दिया था। बता दें कि अब्दुल रहमान दिल्ली की सीलमपुर सीट से आप विधायक हैं। हाल ही में ओखला सीट से आप विधायक आमानतुल्लाह से भी वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई थी। उन पर अभी भी जांच एजेंसी की तलवार लटकी है।
वहीं, आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में बंद हैं। आप नेता आतिशी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और आगे भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है।