इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को नेशनल रिकौंसिलेशन आॅर्डिनेंस (एनआरओ) मामले में बुधवार को नोटिस जारी किया जनरल मुशर्रफ ने 2007 में एनआरओ पारित किया था जिसके तहत राजनेताओं तथा अन्य व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों को खत्म किया गया था। इससे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था।
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नोटिस दो अखबारों में प्रकाशित किया गया। इन अखबारों का वितरण संयुक्त अरब अमीरात में है जहां पर जनरल मुशर्रफ पिछले दो साल से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एनआरओ मामले की याचिका दायर करने वाले फिरोज शाह गिलानी ने अदालत से कहा है कि इस कानून के तहत सार्वजनिक पैसों का दुरुपयोग और बर्बादी हुई है इसलिए जनरल मुशर्रफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तथा पूर्व अटॉर्नी जनरल को इसको लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों में कहा गया है कि एनआरओ के तहत गैरकानूनी ढंग से पैसों का दुरुपयोग किया गया है।