इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली खबर के अनुसार पाकिस्तान की एक विशेष अदालत के आदेश का पालन करते हुए, सरकार ने ये कदम उठाया है।
दरअसल मुशर्रफ अपने खिलाफ चल रहे उच्च राजद्रोह मामले में अदालत में पेश होने में नाकाम रहे थे, जिसके बाद अदालत की तरफ से ये निर्देश दिया गया था। पाक सरकार की इस कार्रवाई के बाद मुशर्रफ विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे और बैंकिंग लेनदेन की सुविधा का लाभ उठाने में भी असमर्थ होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस कमद के बाद वह पाकिस्तान और विदेशों में मौजूद अपनी संपत्तियों की खरीद-बिक्री भी नहीं कर पाएंगे।
बता दें कि 3 नवंबर, 2007 को "आपातकालीन शासन" लगाने के आरोप में उन पर राजद्रोह का मामला शुरू किया गया था। 74 वर्षीय मुशर्रफ को इस मामले में मार्च 2014 में दोषी पाया गया था। विशेष अदालत ने पहले आंतरिक मंत्रालय को मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से संपर्क करने का निर्देश दिया था।