इस्लामाबाद। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अदालत ने भ्रष्ट्राचार से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज और उनके पति कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर की जमानत मंजूर कर ली। ब्यूरो इस समय शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों की सुनवाई कर रहा है और इन दोनों को इस मसले से जुड़े मामले की प्रतिलिपियां उपलब्ध करा दी गई हैं। ब्यूरो के अधिकारी सफदर को अदालत ले गए थे और उन्हें इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश होने के बाद ब्यूरो ने उनकी जमानत मंजूर कर ली और अधिकारियों को उन्हें रिहा करने के आदेश दिए।
न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने मुचलके के तौर पर 50 लाख रुपए भरने का आदेश भी दिया। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता तारिक फजल चौधरी ने मरियम नवाज की तरफ से 50 लाख रुपए का मुचलका भरा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने अदालत से उनके मुवक्किल को पेशी से छूट देने का आग्रह किया। उनका तर्क था कि श्री शरीफ की पत्नी का ब्रिटेन में उपचार चल रहा है और इसी वजह से वह अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके बाद अदालत ने उनके मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।