इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 25 सितम्बर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
पाकिस्तानी अखबार द 'डान' की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने पीटीआई के बागी नेता एवं पार्टी के संस्थापकों में से एक अकबर एस बाबर की याचिका पर कोर्ट की अवमानना पर सुनावाई करते हुए यह आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ने बाबर अवान ने कहा कि इमरान देश से बाहर थे और वह एक घंटा पहले ही स्वदेश लौटे हैं। खान आयोग का सम्मान करते हैं और जब भी कहा जाएगा, वह उपस्थित होंगे।
इस पर अवान के अधिवक्ता ने दलील दी कि आयोग के आदेश का उल्लंघन किया गया है। अगर आयोग के प्रति खान की सम्मान भावना होती तो वह आज उपस्थित होते। उन्होंने आयोग से नियमित कार्यवाही आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
आयोग ने अवमानना मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 25 सितम्बर को पेश होने का आदेश दिया। बतां दें कि, आयोग ने पिछले नोटिस का जवाब नहीं देने पर खान को गत माह दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
पीटीआई अध्यक्ष ने शुरू में चुनाव आयोग के अवमानना नोटिस भेजे जाने को चुनौती दी थी जिसके बाद आयोग ने 10 अगस्त को साफ किया था कि इस तरह की नोटिस भेजने का उसके पास कानूनी अधिकार है।