26 Apr 2024, 13:00:57 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
news » World

पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की हत्या केस में मुशर्रफ भगोड़ा घोषित

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 31 2017 5:12PM | Updated Date: Aug 31 2017 5:12PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

रावलपिंडी। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया और दो पुलिस अधिकारियों को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई जबकि पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है श्रीमती भुट्टो की रावलंिपडी में दिसंबर, 2007 में हत्या कर दी गई थी। उस वक्त देश के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे। 

अदालत ने तत्कालीन रावलपिंडी के पुलिस प्रमुख सऊद अजीज तथा रावल शहर के पुलिस अधीक्षक खुर्रम शहजाद को 17-17 साल के कारवास की सजा सुनाई तथा पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है। अदालत ने प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पांच आरोपियों रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, शेर जमां, एतजाज शाह तथा अब्दुल राशिद को बरी कर दिया है।

पाकिस्तान में चुनाव प्रचार के दौरान 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में आयोजित सभा के दौरान श्रीमती भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के 23 कार्यकर्ता मारे गये थे।

रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच जज मोहम्मद असगर खान ने सजा का एलान किया। इस मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली गई थी और जज ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »