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इस्लामाबाद HC का आदेश- पाक में वेलेंटाइन डे मनाया तो खैर नहीं

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 13 2017 10:37PM | Updated Date: Feb 13 2017 10:37PM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से देश के अंदर वेलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। 
 
इसके लिए पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, पेमरा (पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी) और इस्लामाबाद उच्चायोग से कहा गया है कि इस आदेश को तत्काल प्रभावी ढंग से लागू करने पर वह अपना जवाब दें। 
 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चेतावनी
पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा गया है वह सभी तरह के वेलेंटाइन डे से संबंधित प्रमोशन को फौरन रोक दे। जबकि, पेमरा से कहा गया है कि वह इससे संबंधित कंटेंट पर कड़ी नजर रखें और उल्लंघन करने पर फौरन सूचना दें। हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश अब्दुल वाहिद नाम के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। 
 
एक याचिका पर दिया फैसला
वाहिद ने अदालत में वेलेंटाइन डे से संबंधित कंटेंट के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रमोशन के खिलाफ याचिका देते हुए इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था और उस पर फौरन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
 
जमात-उद-दावा भी कर  चुका है विरोध
हाफिज सईद का संगठन जमात-उद-दावा और जमात-ए-इस्लाम भी वेलेंटाइन डे के विरोध में उतर चुका है।
पहले भी कई लोग और संस्थाएं इसको इस्लाम विरोधी बताते हुए इस पर बैन लगाने के लिए कोर्ट जा चुके हैं।
पिछले साल गृहमंत्री निसार अली खान ने भी वेलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगा दिया था। 
 
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