इस्लामाबाद। पाकिस्तान की गुजरांवाला अदालत ने आतंकी हाफिज सईद को दोषी करार दिया है। इसके साथ अब इस मामले को पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है। बता दें जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद को हाल ही में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सईद को आतंकवाद रोधी विभाग(सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया था कि सईद आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था तभी उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं।
तीन जुलाई को हाफीज सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की समेत प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के 13 शीर्ष नेताओं को आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 1997 के अंतर्गत आतंकवाद के लिए धन इकट्ठा करने (टेरर फंडिंग) और धनशोधन के लगभग दो दर्जन मामलों में अभियुक्त बनाया था। पाकिस्तानी पंजाब के पांच शहरों में मामले दर्ज करने वाली सीटीडी ने घोषणा की कि जमात-उद-दावा अल-अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबल ट्रस्ट आदि गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से इकट्ठे धन से आतंकवाद का वित्त पोषण कर रहा था।
बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद जमात-उद-दावा (जेयूडी) के नाम से एक संगठन चलाता है। यह संगठन आंतकवाद के प्रति युवाओं को आकर्षित करने का काम करता है, जिसके चलते पाकिस्तान ने जेयूडी और उसकी चैरिटी संस्था ‘फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन’ (एफआईएएफ) से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंस और 153 चिकित्सालयों पर रोक लगा दी थी।