बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया की एक अदालत ने हत्यारोपियों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बैरिया क्षेत्र के चाईछपरा गांव निवासी अशोक चौधरी ने 31 मार्च 2016 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर मे आरोप लगाया कि किसी ने एक दिन पहले उसके लड़के विशाल के मÞोबाईल पर फोन किया और उसे अपने पास बुलाया। उसका लड़का रात में वापस नहीं लौटा। 31मार्च 2016 की सुबह साढ़े छह बजे उसका शव बकुल्हा जाने वाली पुलिया के किनारे पड़ा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अर्जुन चौधरी तथा सूरज चौधरी के खिलाफ अदालत आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अर्जुन चौधरी और सूरज चौधरी को दोषी करार देते हुये उन्हें आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।