प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुराचार के मामले में जेल में बंद घोषी,मऊ के सांसद अतुल राय की दो दिन के लिए पैरोल मंजूर की है। न्यायालय ने कहा है कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा और 31 जनवरी को शपथ लेने के बाद पुलिस अभिरक्षा में इन्हें वापस जेल में लाया जाएगा। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर आज यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि लंका, वाराणसी में एक मई 2019 को अतुल राय के खिलाफ दुराचार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उसके बाद से ही वह जेल में बंद है। 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह विजयी घोषित हुए थे लेकिन जमानत न/न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है। राय की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है। जो विचाराधीन है। सासद में सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकार करते न्यायालय ने यह आदेश दिया ।