दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष एवं मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं जाप के एक अन्य नेता चंद्रकांत सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आपराधिक मामले में आज आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सह विशेष न्यायाधीश आशुतोष खेतान की अदालत में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रहे चन्द्रकांत सिंह ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आपराधिक मामले में जमानत याचिका के साथ आत्मसमर्पण किया।
न्यायालय ने जमानत के बिन्दु पर सुनवाई बाद पांच-पांच हजार रुपये के दो बंध-पत्र जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि अदालत ने 23 मार्च 2019 को श्री यादव और सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया था। आरोप के अनुसार, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने अनुमति अवधि के बाद हेलिकॉप्टर लैंडिंग करने के आरोप में 24 अक्टूबर 2015 को केवटी थाने में काण्ड संख्या 124/15 दर्ज कराया था। वहीं, इसी मामलें में हाजी नूर मदनी और अजय कुमार जायसवाल के विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया है। विचारण वाद संख्या -773/19 का वाद अभिलेख में अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति नहीं होने के कारण अदालत में मामला लंबित है ।