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AAP ने दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, इन नए चेहरों को दिया मौका

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 18 2024 2:36PM | Updated Date: Apr 18 2024 2:36PM
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नई दिल्ली। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि इस साल आरक्षित वर्ग से मेयर चुना जाना है। इस बार आप से मेयर उम्मीदवार महेश खिची होंगे। वह करोल बाग के देव नगर वार्ड-84 से पार्षद हैं। गोपाल राय ने बताया कि रविंदर भारद्वाज डिप्टी मेयर के लिए आप के उम्मीदवार होंगे। वह अमन विहार वार्ड-41 से पार्षद हैं। टिकट मिलने के कुछ घंटे के बाद महेश कुमार और रविंदर भारद्वाज ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की मंत्री आतिशी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया।

गोपाल राय ने कहा कि हमारी मौजूदा मेयर शैली ओबेराय और डिप्टी मेयर आले इकबाल ने पिछले एक साल में अच्छा काम किया। इन्होंने एमसीपी के माध्यम से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए ज़बरदस्त काम किया। सभी पार्षदों ने भी शानदार काम किया है, लेकिन अभी भी कई काम करने बाक़ी हैं और हम इन्हें करेंगे। 

आप नेता ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद काम की राजनीति शुरू हुई। दिल्ली के लोगों ने आप को पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर काम करने का मौक़ा दिया और इसके बाद नगर निगम से भी बीजेपी को साफ़ करके आप को मौका दिया। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी के लोग जान चुके हैं कि केजरीवाल और आप को नहीं हराया जा सकता। इसलिए इन्होंने षड़यंत्र रचने शुरू कर दिए। इसकी शुरुआत MCD से हुई। चुनाव टाले गये, परिसीमन के नाम पर वार्डों को तोड़ा गया। एक साल तक दुष्प्रचार किया गया।  

गोपाल राय ने कहा कि भाजपा चंडीगढ़ में मेयर बनाने के लिए वोट चुराने की हद तक चली गई। दिल्ली की जनता ने आप को बहुमत दिया है, पहले भी हमने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था और हमारा मेयर बना था, उसी तरह इस बार भी आप का मेयर बनेगा। बता दें कि आप को एक निर्दलीय समेत 134 पार्षदों, तीन राज्यसभा सदस्यों और 13 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विपक्षी भाजपा ने एक निर्दलीय समेत 104 पार्षदों और सात लोकसभा सदस्यों और एक विधायक के समर्थन का दावा किया है। कांग्रेस के नौ पार्षद हैं और एक पार्षद निर्दलीय है। इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग की अनुमति है और दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं।

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