चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के ऋणधारकों और किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है ताकि इसका अधिकाधिक लोग लाभ उठा सकें। डॉ लाल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि हरको बैंक अल्पाधि ऋण की कुल राशि लगभग 3091.55 करोड़ रुपए हैं और लगभग 6,99,804 लाभार्थी हैं जिनमें से गत सात दिसम्बर तक लगभग 2,10,840 लाभार्थियों से 962 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है और ऋण की 2128.79 करोड़ रुपए की राशि शेष रह गई है। इसी प्रकार, लैंड मोर्टगेज बैंक के कुल 92258 ऋणी लाभार्थी हैं और कुल 1577.75 करोड़ रुपए की ऋण राशि है जिसमें से 7169 ऋणी लाभार्थियों से 185.43 करोड़ रुपए की राशि गत सात दिसम्बर तक वसूल की गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक के अधीन सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी समितियों और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे ऋणी किसानों और सदस्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है जो किन्हीं कारणों से ऋण की अदायगी नहीं कर सके। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 31 अगस्त 2019 को ऋणधारकों को सम्पूर्ण ब्याज में राहत दी गई है।
चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के ऋणधारकों और किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है ताकि इसका अधिकाधिक लोग लाभ उठा सकें। डॉ लाल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि हरको बैंक अल्पाधि ऋण की कुल राशि लगभग 3091.55 करोड़ रुपए हैं और लगभग 6,99,804 लाभार्थी हैं जिनमें से गत सात दिसम्बर तक लगभग 2,10,840 लाभार्थियों से 962 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है और ऋण की 2128.79 करोड़ रुपए की राशि शेष रह गई है। इसी प्रकार, लैंड मोर्टगेज बैंक के कुल 92258 ऋणी लाभार्थी हैं और कुल 1577.75 करोड़ रुपए की ऋण राशि है जिसमें से 7169 ऋणी लाभार्थियों से 185.43 करोड़ रुपए की राशि गत सात दिसम्बर तक वसूल की गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक के अधीन सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी समितियों और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे ऋणी किसानों और सदस्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है जो किन्हीं कारणों से ऋण की अदायगी नहीं कर सके। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 31 अगस्त 2019 को ऋणधारकों को सम्पूर्ण ब्याज में राहत दी गई है।