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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 23 2020 9:01PM | Updated Date: Jan 23 2020 9:01PM
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सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डी.आर. चालिया की अदालत ने गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ पिस्तौल दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर आज 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला ने 20 जून, 2018 को गन्नौर थाना में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी से करीब एक साल से दुष्कर्म किया जा रहा है।
 
महिला ने बताया था कि पड़ोसी गांव का प्रदीप उनके गांव के एक व्यक्ति की जेसीबी पर काम करता था। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है और आरोपी अकसर उसकी बेटी की पीछा करता था। आरोपी ने 30 जुलाई, 2017 को उसकी बेटी के साथ पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म कयिा और बेटी की अश्लील वीडियो बनायी थी। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी अकसर फोन कर लडकी को घर से बुला लेता था।
 
महिला ने आरोप लगाया था कि 19 जून, 2018 को आरोपी उनके घर आ गया था और उसकी लडकी को धमकी दी थी कि यदि वह उसके बुलाने पर नहीं आई तो वह उसके माता-पिता को जान से मार देगा और वीडियो वायरल कर देगा। इसकी सूचना पुलिस को दी गयी। पीड़तिा की मां की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म एवं छह पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तब आरोपी नाबालिग मिला था। उसे करनाल बाल सुधार गृह में भेजा गया था। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान उसे बालिग करार दिया गया और अदालत ने दुष्कर्म का दोषी करार दिये जाने पर उसकी सजा मुकर्र की।
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