हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की डकैती कोर्ट ने राठ कस्बे में करीब दस साल पहले अपहरण के बाद छात्र की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार राठ कस्बे के पठानपुरा मोहल्ला निवासी जगन्नाथ की बेटी राजबाला का बेटा सुभाष उर्फ अंकुर अपने नाना के यहां रहता था। कस्बे के सरस्वती बाल मंदिर में कक्षा सात में पढ़ता था जबकि उसकी मां मध्य प्रदेश के पन्ना में रहती थी।
दो मई 2009 को सुभाष स्कूल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जिस पर उसके नाना जगन्नाथ की तहरीर पर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गइ्र थी। तीन दिन बाद पांच मई को उसने महेंद्र, अनवर व छोटेलाला निवासी पन्ना मध्यप्रदेश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। नौ मई छात्र का शव सुंदर बड़ा पुल नाला के पास देवनगर पन्ना मध्य प्रदेश में बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों सुनील कुमार चौरसिया उर्फ संजू, जनकू उर्फ जानकी रैकवार तथा राजू उर्फ अवधेश नाई निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया था।
जनकू सुभाष की मां का चालक था। जिनके पास से फिरौती के करीब ढाई लाख रुपये भी बरामद हुए। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए डकैती अदालत के न्यायाधीश अनिल शुक्ल ने तीनों अभियुक्तों को अपहरण , फिरौती लेने व हत्या कर शव छिपाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश स्वरूप चौरसिया और अशोक कुमार शुक्ला ने की।