जैजैपुर। जनपद पंचायत जैजैपुर के ग्राम पंचायत नंदेली में शनिवार को महिला को जादू टोना के शंका में किया जिंदा जलाने का प्रयास अपने सुझ का महिला ने दिया परिचय। ग्राम पंचायत नंदेली कि श्रीमती कीर्तनबाई यादव पति समारू यादव उम्र लगभग 55 ने आरक्षी केन्द्र में रिपोर्ट लिखाते हुए कही कि आरोपी विदेशी उर्फ खुबु संवरा के बव्वे बीमर पड़ रहे थे उनका शंका कीर्तनबाई के उपर हुई क्योकि आरोपी एव प्राथीर्या का मकान पास पास में है और प्राथीर्या अपने घर में अकेली निवास करते हैं ।
सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथीर्या खुबु संवरा पिता घासीराम के बेटे पर महिला जादू टोना लगाती है ।जिसकी वजह से वह हमेशा बीमार रहते है। अपने परिवार को हमेशा बीमार देख कर आरोपी खुबु संवरा ने शनिवार की सुबह कीर्तन बाई यादव को अकेली घर में रहते देख उसका जीवन लीला समाप्त करने के लिये आरोपी साबल लेकर प्राथीर्या के घर आया उस वक्त घर का दरवाज बंद था । आरोपी के गाली गलौच की आवाज सुन कर जब प्राथीर्या ने अपने घर का छेद से झांक कर देखी तो आरोपी खुबु संवरा उसके घर में साबल लेकर आ रहा था जिसे देख कर कीर्तनबाई यादव ने अंदर से दरवाजा को मजबूत तरीके सें बंद कर दिया ।
खुबु संवरा ने दरवाजा बंद पाकर गुस्से से और आग बगुला हो गया और साबल से दरवाजा को तोड़ दिया और घर में जा धुसा और कमरो की तलासी लिया लेकिन कीर्तनबाई यादव कही नही मिली। कीर्तनबाई ने अपने सीढ़ी से पटाव में जाकर छुप गया और सीढ़ी को को भी उपर खीच लिया । आरोपी कीर्तनबाई यादव को घर में न पाकर बिस्तर.कपड़ें को इक्टठा करके प्राथीर्या के घर में रखे मिटटी तेल को कपड़े में आग लगा दिया। आग के हवाला करने के बाद आरोपी खुबुसंवरा घर से बाहर निकल कर गाली गलौच करता रहा और आग पूरी तरह से घर को चपेट में ले लिया मुहल्लेवासी आग को जलते देख मुकदर्शक रहे किसी ने भी खुबु संवरा को कुछ नही कहा। घर को जलता देख प्राथीर्या कीर्तनबाई यादव ने अपना सुझ बुझ का परिचय देते हुए किसी तरह से अपने घर का खपरैल को निकाली और जलता आग से किसी प्रकार छत से कुद कर अपना जान बचाई और सीधे अधजला शरीर लिये जैजैपुर थाने पहुच कर रिपोर्ट लिखाई ।
वही पर अधजले शरीर का इलाज जिला चिकित्सालय जॉजगीर में ईलाज चल रही है । प्राथीर्या के घर मे रखे टी वी. पंखा. बर्तन.सायकिल.समेंत पूरा समाज जल कर राख हो गया। प्राथीर्या के रिपोर्ट पर खुबु संवरा के खिलाफ धारा 307. 436. 342. 458. 427. 429. 294. 506. आई पी सी 4 - 5 टोनह प्रताड़ना अधिनियम के तहत जुर्म दज करके आरोपी को गिरफ्तार करके सक्ती जेल भेजा गया।