पटना। बिहार कैबिनेट ने पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत अब तेजाब हमले में पीड़िता और बलात्कार पीड़िता दोनों के मुआवजा राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने तेजाब पीड़िता को अब आजीवन 10 हजार रुपये प्रतिमाह मदद देने का भी फैसला किया है। अभी तक बिहार में रेप और तेजाब हमले की पीड़िता को 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
यह राशि दोनों मामलों में समान है। साथ ही अगर पीड़िता 14 साल से कम की हो तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।आज हुई बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार कैबिनेट में जिन एजेंडों पर मुहर लगी, उसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय में बताया कि बिहार में तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।