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पंजाब सरकार का फरमान- गाय-भैंस, कुत्ता, पालने पर लगेगा टैक्स

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 24 2017 1:55PM | Updated Date: Oct 24 2017 1:55PM
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार अब गाय, कुत्ता-बिल्ली व अन्य जानवरों को पालने पर भी टैक्स वसूल करेगी। यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है। इस विभाग के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर निगमों को भेज दिया गया है, जिसे जल्द ही मंजूरी देकर लागू कर दिया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले भी सरकार गौ सेस के नाम पर कई वस्तुओं पर टैक्स की वसूली कर रही है, लेकिन अब घरों में जानवरों को पालने पर भी लोगों से टैक्स की वसूली की जाएगी। 

जानवरों के लाइसेंस भी बनेंगे
योजना के तहत पालतू जानवरों के लाइसेंस बनाए जाएंगे, लाइसेंस को हर साल रिन्यू करवाना जरूरी होगा। इस योजना के अनुसार कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष देने पड़ेंगे। इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की योजना के तहत आपको हर साल अपने पालतू जानवरों का लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। अगर आपने लाइसेंस अवधि पूरी होने के 30 दिनों के अंदर इसे रिन्यू नहीं करवाया तो 150 से 200 रुपये तक जुर्माना भी लगेगा। 
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