पटना। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावोंं पर रोक लगाने से इंकार करने तथा आयोग के सुझाव को स्वीकार किए जाने के आलोक में बिहार विधान परिषद की कुल 24 सीटों के लिए चुनाव आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। बिहार के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर लक्ष्मणन ने कहा, ‘‘ हम एमएलसी के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज करा रहे हैैं।
आयोग सभी उम्मीदवारों को निर्देश जारी कर रहा है कि उनका कार्यकाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।’’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतरिम है और अंतिम फैसला इन चुनावों में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों को प्रभावित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद के लिये आज होने वाले चुनावोंं पर रोक लगाने से इंकार करते हुये हुये निर्वाचन आयोग का यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण लाटरी के माध्यम से किया जा सकता है।
इन 24 सीटों के लिए स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा। स्थानीय निकायों में नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य छह साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1978 से 2002 के बीच स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने से समस्या पैदा हुयी और सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीटें रिक्त रह गयीं। उनके स्थानों पर कोई निर्वाचित नहीं हो सका क्योंकि स्थानीय निकायों में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं था।
परिषद की 24 सीटें खाली रहीं। लक्ष्मणन ने कहा कि परिषद के चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं और मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि 534 मतदान केंद्रों पर 13.39 लाख मतदाता 152 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि 24 पर्यवेक्षक मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। इसके अलावा माइक्रो-आब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं।