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राजनीतिक दलों के वाहन में पचास हजार रूपए से अधिक की राशि जब्त होगी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 26 2019 1:49AM | Updated Date: Mar 26 2019 1:49AM
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बीकानेर। आम चुनाव के दौरान उम्मीदवार, उसके एजेंट, पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रूपए से अधिक की नकदी और वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री, मादक पदार्थ, शराब या हथियार एवं 10 हजार रूपए से अधिक मूल्य की उपहार ऐसी वस्तुएं पाई जाती है, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने का अंदेशा है, तो ऐसी वस्तुएं एवं नकदी जब्त की जा सकती है।
 
बीकानेर के जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने आज बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निगरानी के लिये स्थैतिक निगरानी दलों का गठन करके 21 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये दल निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने या घूस देने के सभी रूपों को अनिवार्य रूप से रोकने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि ये दल निर्वाचकों को प्रलोभन या प्रभावित करने की प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। 
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