27 Apr 2024, 02:20:27 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
Business

डेटा से हुआ खुलासा - रजिस्टर्ड कंपनियों में 66 फीसदी ही हैं ऐक्टिव

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 30 2018 10:29AM | Updated Date: Jul 30 2018 10:30AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्ली। देश में रजिस्टर्ड कुल 17.79 लाख कंपनियों में से करीब 66 फीसदी ही जून के आखिर तक सक्रिय थीं। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 जून तक 11.89 लाख से ज्यादा कंपनियां ऐक्टिव थीं। आम तौर पर, ऐक्टिव कंपनियां वे हैं जो नॉर्मल बिजनस ऐक्टिविटीज करती हैं और जरूरी वैधानिक फाइलिंग को समय पर पूरा करती हैं। 
 
कालेधन के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए मिनिस्ट्री ने लंबे वक्त से बिजनस ऐक्टिविटीज नहीं करने वाली करीब 2.26 लाख कंपनियों के नामों को पिछले वित्त वर्ष में आॅफिशल रेकॉर्ड्स से हटा दिया था। इस तरह की तमाम अन्य कंपनियां भी मिनिस्ट्री के रेडार पर हैं और उनके खिलाफ नियामक कार्रवाई हो सकती है।
 
देश में रजिस्टर्ड कुल 17.79 लाख कंपनियों में से 5.43 लाख को जून के आखिर तक बंद कर दिया गया और 1,390 अन्य कंपनियों को निष्क्रिय की सूची में डाला गया है। 38,858 कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 6,117 कंपनियों पर दिवालियापन की कार्रवाई चल रही है। जिन कंपनियों क बंद किया गया है, उनमें से 103 कंपनियों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने बताया, '30 जून 2018 तक देश में 11,89,826 ऐक्टिव कंपनियां थीं।' 
 
3.7 लाख कंपनियां बिजनस सर्विसेज के क्षेत्र में कार्यरत
अगर इन कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो 3.7 लाख कंपनियां बिजनस सर्विसेज के क्षेत्र में कार्यरत हैं और 2.36 लाख कंपनियां निर्माण और दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। बिजनस सर्विसेज में आईटी, रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट, लॉ और कंसल्टेंसी के क्षेत्र शामिल हैं। मिनिस्ट्री ने बताया कि 30 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,53,556 कंपनियां महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां 3,22,044 कंपनियां हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहां 1,97,823 कंपनियां हैं। ऐक्टिव कंपनियों के लिहाज से भी तीनों राज्यों की ऐसी ही रैंकिंग है। 2.25 लाख ऐसी कंपनियों की पहचान हुई है जिनका कंपनीज ऐक्ट, 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना है। 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »