नई दिल्ली। बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजें आपके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल है। अगर किसी ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो शनिवार तक यह काम किया जा सकता है, क्योंकि 30 जून को डेडलाइन खत्म हो रही है। आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। अभी डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है।