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ब्रिटेन कोर्ट ने माल्या से कहा- भारतीय बैंकों को चुकाओ करोड़ों रुपए

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 17 2018 12:17PM | Updated Date: Jun 17 2018 12:18PM
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लंदन। ब्रिटेन के एक कोर्ट से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या से 13 भारतीय बैंकों को कानूनी लड़ाई में खर्च हुई लागत के लिए 1.81 करोड़ रुपए देने को कहा है। ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 
न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था।
 
इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कोर्ट की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है। इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे।
 
इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। 
 
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