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अथॉरिटी का गठन नहीं, खतरे में पड़ सकती है बेनामी संपत्तियों की कुर्की

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 4 2018 10:35AM | Updated Date: Jun 4 2018 10:36AM
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नई दिल्ली। सरकार बेनामी संपत्तियों के मामलों के निपटान के लिए नया कानून बनाने के डेढ़ साल बाद अभी इन मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी जुडिशल अथॉरिटी का गठन ही नहीं कर पाई है। इससे करोड़ों रुपए मूल्य की 780 से अधिक संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की वैधता आने वाले दिनों में खतरे में पड़ सकती है। 
 
नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति के खिलाफ सख्त कानून को ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी सरकार के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन नया कानून बनने के डेढ़ साल बाद भी जुडिशल अथॉरिटी का गठन नहीं हो पाना सवाल खड़े करता है। मौजूदा सरकार ने बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून (1988) को संशोधित और मजबूत कर उसे एक नवंबर 2016 से लागू किया। उसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालेधन से निपटने के लिए नोटबंदी जैसे बड़े कदम की घोषणा की थी। इस कानून की धारा 7 के तहत 7 साल तक के कठोर कारावास और संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माने का प्रावधान है। 
 
नए बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत सकार को 3 सदस्यों वाली एक अथॉरिटी का गठन किया जाना है, जो आयकर विभाग द्वारा इस कानून के तहत की जाने वाली कुर्की की वैधता का फैसला करेगी। लेकिन बीते डेढ़ साल में ऐसी कोई अथॉरिटी गठित ही नहीं की गई है। सरकार इस तरह के मामले तदर्थ आधार पर निपटा रही है और फौरी तौर पर इसका जिम्मा मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की निर्णायक अथॉरिटी को दे रखी है। यह अथॉरिटी पहले ही काम के बोझ से दबी है। 
 
860 मामलों में से सिर्फ 80 पर ही किया फैसला
न्यूज एजेंसी को मिले आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कर विभाग ने इस तरह के 860 से अधिक मामलों को अंतिम रूप देकर निर्णायक अथॉरिटी के पास भेजा है। इनमें से केवल 80 पर ही फैसला किया जा सका है। करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्तियों की कुर्की के 780 मामले अब भी लंबित हैं। ये मामले कई नामचीन लोगों, नेताओं और अधिकारियों आदि से जुड़े हैं। इस अथॉरिटी ने भी सरकार को नोटिस दे रखा है।
 
इसमें इसने कहा है कि अगर नई अथॉरिटी गठित नहीं होती है और सदस्यों व कर्मचारियों के मौजूदा खाली पदों को नहीं भरा जाता है तो उसके लिए बेनामी संपत्ति मामलों को तय समयसीमा में निपटाया जाना असंभव होगा।  वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अगर बेनामी मामलों में तय समयावधि में फैसला नहीं होता है तो यह सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला हो सकता है क्योंकि काले धन के खिलाफ अपने अभियान के तहत वह इसी पर जोर देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी विभिन्न मंचों और चुनावी रैलियों में इस बारे में बोल चुके हैं।'
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