नई दिल्ली। मोबाइल व बैंक खातों के अलावा अन्य चीजों से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किए जाने के बाद अब इंश्योरेंस पॉलिसी से लिए भी इसे जरूरी किया गया है। बीमा कंपनियों पर नजर रखने वाली आईआरडीएआई ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी तरह के जीवन बीमा, जनरल और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी पॉलिसीज से आधार लिंक करवाना होगा। साथ ही उन्हें पैन नंबर या फॉर्म नंबर 60 को भी लिंक करना होगा।
आईआरडीएआई द्वारा बुधवार को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन के दूसरे संशोधन के तहत सभी बीमा पॉलिसीज को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने 1 जून 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर वित्तिय सेवाओं का लाभ लेने के अलावा बीमा पॉलिसी से भी आधार नबंर, पैन कार्य या फॉर्म नंबर 60 को लिंक करना अनिवार्य किया था। जो लोग पहले पॉलिसी ले चुके हैं उनके लिए भी यह अनिवार्य होगा।