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1 Oct से बदल रहे हैं ये 5 नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 28 2017 12:38PM | Updated Date: Sep 28 2017 6:05PM
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नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी, टेलिकॉम सेक्‍टर और टोल प्‍लाजा से जुड़े 6 नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है।

 

पुराने एमआरपी पर नहीं बिकेगा सामान: कोई भी दुकानदार 1 अक्टूबर से पुराने एमआरपी पर सामान नहीं बेच सकेगा। 1 तारीख से सभी को नई एमआरपी के साथ सामान बेचना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
दरअसल सरकार ने पुराने एमआरपी पर सामान बेचने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी।अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद नए एमआरपी पर सामान बेचना होगा और ऐसा न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
 
एसबीआई का नया नियम होगा लागू: एसबीआई ने मेट्रो और शहरी भाग में बचत खातों पर न्यूनतम चार्जेस को घटा दिया है। इन्हें अब बैंक ने 5000 से 3000 रुपये कर दिया है। यह भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
 
खाता बंद करने के लिए चार्ज नहीं: अगर एसबीआई में आपका खाता है और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर से इसके लिए आप से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। हालांकि यह सुविधा खाता खोलने के 14 दिन तक और 1 साल बाद खाता बंद करने पर मिलेगी। 14 दिन के बाद और 1 साल से पहले बंद करने पर 500 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा।
 
इन बैंकों के नहीं चलेंगे चेक: जिन सहयोगी बैंकों का एसबीआई के साथ मर्जर हुआ है।उनके चेक 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे।इन सहयोग बैंकों के ग्राहकों को एसबीआई के नए चेक लेने होंगे। अगर आप ने ऐसा अभी तक नहीं किया है, तो 1 अक्टूबर से पहले-पहले इस काम को जरूर निपटा लें।
 
कॉल रेट हो सकते हैं कम : 1 अक्टूबर से आपको सस्ते काॅल रेट्स की सौगात भी मिल सकती है। टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने 1 अक्टूबर से इंटरकनेक्शन चार्जेस (आईयूसी) घटाने की घोषणा की है।
 
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