रायपुर। स्वाइप मशीन एवं बैकिंग पेमेंट के जरिए टिकट काउंटर से क्रय किए गए रेल टिकट से संबंधित रिफंड कराने की स्थिति वाले लगभग 15 सौ मामलों के जल्दी निराकरण के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आगामी एक अगस्त मंगलवार से 4 अगस्त शुक्रवार को 11 बजे से शाम 5 बजे तक और 5 अगस्त शनिवार को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रिफंड के लिए अदालत लगाई जा रही है, ताकि रेल यात्रियों को उनके रिफंड जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।
रिफंड की इस प्रकार की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा रिफंड प्राप्तकर्ता यात्रियों को एसएमएस द्वारा सूचित किया जा रहा है। रिफंड संबंधित मामलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय के प्रथम मंजिल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के रिफंड सेल में मुख्य कार्यालय अधीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नम्बर 97524-75970 है। रिफंड की राशि रेल यात्रियों के खाते में ही जमा की जाएगी।
वाणिज्य विभाग रिफंड की राशि नकद न कर यात्री के बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी। किसी स्थिति में अगर यात्री स्वयं न आ सके, तो अपने रिश्तेदार के खाते में भी जमा की जा सकती है। रिश्तेदार का तात्पर्य ऐसे रिश्तेदार है जिन्हें रेलवे नियमानुसार टिकट हस्तांरण किया जा सके। परंतु ऐसी स्थिति में रिश्तेदार को राशन कार्ड आदि जैसे दस्तावेज पू्रफ के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज वैध होने पर ही इसका लाभ मिल सकेगा।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
रिफंड की राशि उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगी जिसका नाम संबंधित टिकट के पीएनआर में नाम अंकित होगा। रिफंड प्राप्त करने वाले यात्री अन्य दस्तावेज टिकट आदि के साथ अपने बैंक पासबुुक की प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति एवं आईडी पू्रफ की फोटो प्रति जमा करनी होगी।