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क्रेडिट कार्ड से दो बार भुगतान करने पर नहीं लगेगा GST

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 3 2017 12:53PM | Updated Date: Jul 3 2017 12:53PM
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नई दिल्ली। सरकार ने उन सारी अफवाहों को झूठा करार दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद डबल टैक्स लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि जीएसटी व्यवस्था में हर समय इंटरनेट होना चाहिये, सच्चाई यह है कि केवल मासिक रिटर्न दाखिल करते समय ही इसकी आवश्यकता है।

एक भ्रांति यह फैलाई गई कि व्यक्ति बिजली, पानी जैसी सेवाओं के बिलों का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिये कर रहा है तो वह दो बार जीएसटी का भुगतान कर रहा है।
 
अधिया ने एक और भ्रांति को दूर करते हुए कहा कि कारोबारी जीएसटी के तहत अस्थाई आईडी नंबर से भी काम कर सकते हैं। उन्हें जीएसटी करदाता पहचान संख्या के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है।
 
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यवसायियों, उद्यमियों को सभी चालान, बीजक केवल कंप्यूटर अथवा इंटरनेट के जरिये ही निकालने की जरूरत नहीं है। 'बीजक को हाथ से भी बनाया जा सकता है।' इस बारे में कि अब तक छूट प्राप्त कारोबारियों को नई व्यवस्था में कारोबार शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना होगा।
 
अधिया ने कहा, 'आप अपना कारोबार जारी रख सकते हैं और 30 दिन के भीतर पंजीकरण कर सकते हैं।' अधिया ने कहा की छोटे खुदरा विक्रेताओं को प्रत्येक बीजक का ब्यौरा देते हुये रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। खुदरा विक्रेताओं को केवल एक रिटर्न दाखिल करनी है, शेष दो अन्य फार्म कंप्यूटर के जरिये स्वत: निकल आयेंगे।
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