नई दिल्ली। आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए मात्र दो दिन का समय बचा है, अगर आपने ये काम अबतक नहीं किया है तो जल्द इसे कर लें। इसका तरीका हम आपको बताने जा रहै हैं। अन्यथा आप इस साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार यानी कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, इससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें आप पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी सही सही जानकारी डालें, और अंत में फिर से लिंक आधार पर बटन दबाएं, आपका काम हो गया। इस काम को करने के लिए आप नीचे दिये गये वीडियो की मदद ले सकते हैं।