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GST: 1 जुलाई से पड़ेगी महंगाई की मार, जानें क्‍या होगा सस्‍ता और क्‍या महंगा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 25 2017 4:30PM | Updated Date: Jun 25 2017 5:49PM
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नई दिल्ली। मोदी सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। इसके कारण देश में बहुत कुछ आर्थिक रूप से बदल जाएगा। कुछ चीजें महंगी होंगी, कुछ सस्ती। हालांकि एक्सपर्ट की मानें तो जीएसटी से आम आदमी को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ब्रॉडेड सामानों के शौकिन लोगों को इससे झटका जरूर लगेगा।

जीएसटी का मतलब ये कतई नहीं है कि हर चीज पर टैक्स का एक रेट होगा। जीएसटी काउंसिल ने अलग-अलग सामानों के लिए अलग-अलग टैक्स रेट तय किया है। सरकार रोज विज्ञापन निकालकर देश को जानकारी दे रही है कि किस सामान पर कितना जीएसटी यानी टैक्स लगेगा।

- रेस्टोरेंट में खाना महंगा

एक जुलाई से रेस्तरां में खाना महंगा होगा। अभी आपके खाने के पूरे बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है। जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी टैक्स यानी 1 फीसदी ज्यादा लगेगा। इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स यानी 7 फीसदी ज्यादा लगेगा। इसके अलावा लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी टैक्स रेट लागू होगा यानी 17 फीसदी महंगा पड़ेगा।

- मोबाइल फोन औऱ मोबाइल बिल

मोबाइल फोन कुछ राज्यों के लिए सस्ते होंगे, कुछ राज्यों के लिए महंगे। मोबाइल के लिए टैक्स रेट 12 फीसदी तय हुआ है। जिन राज्यों में वैट 14 फीसदी था, वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता होगा। लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वैट 5 फीसदी है। इसलिए वहां के लोगों को मोबाइल पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा और वहां मोबाइल महंगे हो जाएंगे।

- मोबाइल बिल पेमेंट महंगा

जीएसटी के बाद मोबाइल बिल का पेमेंट महंगा होगा। अभी 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है। एक जुलाई से बिल भरेंगे तो बिलिंग अमाउंट पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा।

- क्रेडिट कार्ड पेमेंट महंगा

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है लेकिन जीएसटी के दौर में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट महंगा हो जाएगा। अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन एक जुलाई से 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा।

- बीमा कवर महंगा

बीमा पॉलिसी एक जुलाई से महंगी होगी। बीमा को 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है। अब तक बीमा पर 15 फीसदी टैक्स लगता था। अगर आप 15,000 का बीमा करते हैं तो 2250 टैक्स लगता था। एक जुलाई से 2700 रुपये टैक्स देना होगा।

- टूर पैकेज महंगा

जीएसटी के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा। GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अभी 15 फीसदी लगता है, यानी टैक्स रेट 3 फीसदी बढ़ जाएगा।

- सोना महंगा होगा

जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो सकता है। सोने पर इस समय 1 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 1 फीसदी वैट लगता है। सोना और गहनों पर 3 फीसदी टैक्स का फैसला हुआ है।

- GST से बाहर पेट्रोल-डीजल, LPG, शराब

पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है वो अंतर बना रहेगा। राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, शराब को जीएसटी से बाहर रखा है।

न करें ये गलतियां, नहीं तो होगी जेल

- जीएसटी कानून के मुताबिक अगर आप फ्रॉड या टैक्‍स चोरी करते हैं तो आपको सजा मिलेगी।

- अगर आप एन्‍वाइस में छेड़छाड़ करते हैं, टैक्‍स आधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं, टैक्‍स भरने में गड़बड़ी

करते हैं, सप्‍लाई या ट्रांसपोर्ट के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।

- जीएसटी मॉडल ड्राफ्ट में मिनिमन 10 हजार रुपए की पेनाल्‍टी लेकर 5 साल जेल तक की सजा का प्रावधान है।

- हालांकि जेल की सजा मुकदमा चलाए जाने के बाद ही हो सकती है।

मिलेंगी 13 लाख नौकरियां

जीएसटी पोर्टल से करीब 90 लाख करदाता रजिस्टर्ड होंगे। उनका कहना है कि इनमें अगर 1% हिस्सा भी जीएसटी को हैंडल करने के लिए 5 लोगों की टीम वाली बड़ी कंपनियों का होगा और 10% भी कम-से-कम एक प्रफेशनल वाली मध्यम आकार की कंपनियों का होगा तो नए टैक्स सिस्टम से करीब 13 लाख प्रफेशनलों की जरूरत पड़ेगी। उनका मानना है कि इनमें कुछ काम मौजूदा बिक्री एवं अन्य करों से जुड़े प्रफेशनल्स संभाल सकते हैं, फिर भी नए प्रफेशनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी।

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