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आधार नहीं है तो टेंशन न लें: पैन कार्ड से भी कर सकते हैं IT रिटर्न

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 9 2017 5:56PM | Updated Date: Jun 9 2017 5:56PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार और पैन कार्ड को जोड़ने से जुड़ी याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक़्त आधार अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, जो लोग आधार बनवा चुके हैं उन्हें रिटर्न भरते वक़्त अपना आधार नंबर बताना होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार अनिवार्य बनाने के कानून पर आंशिक रोक लगा दी है। कानून के जानकार इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में 95 फीसदी से ज़्यादा लोग आधार कार्ड बनवा चुके हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि आधार बनवा चुके लोगों के लिए रिटर्न में आधार नंबर डालना जरूरी होगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी कोई जल्दबाजी नही। सिर्फ पैन कार्ड से भी रिटर्न भर सकते हैं।
 
सीपीआई नेता बिनॉय विस्वम समेत 3 याचिकाकर्ताओं ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA को चुनौती दी थी। एक्ट में इसी साल जोड़ी गई धारा के ज़रिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। इसके तहत पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।
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