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GST काउंसिल ने तय की 80-90% टैक्‍स दरें, ये आइटम्स होंगे सस्ते

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 18 2017 10:16PM | Updated Date: May 18 2017 10:16PM
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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत करीब 80-90% वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स की दरें तय कर दी है। श्रीनगर में जारी दो दिवसीय बैठक के पहले दिन GST परिषद ने 1,211 वस्तुओं पर टैक्स दरें तय कर दी है। बता दें कि, केंद्र सरकार GST 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी मे है। 

 
GST काउंसिल ने बैठक में प्रस्तावित GST सिस्टम में 4 स्तर की दरें रखी हैं जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी चीजों पर 5% की न्यूनतम दर रखी है। 
 
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने बैठक के पहले सत्र में GST सिस्टम के तहत नियमों को भी मंजूरी दी। वहीं जेटली ने बताया कि परिषद ने GST के सात नियमों को मंजूरी दे दी है। इस परिषद में सभी राज्यों के वित्तमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। 
 
यहां आधिकारिक सूत्रों बताया कि, 80 से 90% वस्तुओं, सेवाओं के बारे में यह तय हो गया है कि उन्हें 5, 12, 18 और 28% के टैक्स ढांचे में कहां रखा जाएगा।
 
कोयले पर अभी 11.69% टैक्स लगता है। लेकिन, GST लागू होने पर यह टैक्स सिर्फ 5% लगेगा। माना जा रहा है कि इससे बिजली सस्ती होगी। 81 फीसदी पर आइटम्स पर 18% से कम GST लगेगा।
 
काउंसिल ने दूध, दही, अनाज जैसी चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। काउंसिल ने दूध, दही, अनाज जैसी चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। कोयले पर 11.69 की जगह अब 5 % टैक्स लगेगा। 
 
क्या है GST? 
GST का मतलब वस्तु एवं सेवा कर है। इसको केंद्र और राज्‍यों के 17 से ज्‍यादा इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के बदले में लागू किया जाएगा। ये ऐसा टैक्‍स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्‍युफैक्‍चरिंग, बिक्री और इस्‍तेमाल पर लागू होगा। 
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