नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय तथा 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए पैन कार्ड प्राप्त करने तथा कर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से छूट दी है। सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ऐसे समय आई है जब हाई कोर्ट में पैन (स्थायी खाता संख्या) तथा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार के उपयोग की अनिवार्यता को दी गई चुनौती लंबित है।