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ईपीएफओ के खाताधारकों के लिए लागू हुआ ये नया नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 11 2017 2:54PM | Updated Date: May 11 2017 3:52PM
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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सभी खाताधारकों को पेंशन, भविष्य निधि और बीमा से जुड़े सभी भुगतान डिजिटल रूप से करेगा। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन किया है, जिसके तहत यह नियम लागू किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ फिलहाल भुगतान के विभिन्न माध्यमों जैसे मनी आॅर्डर, चेक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने खाताधारकों को भुगतान करता है। लेकिन अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से ही भुगतान किया जाएगा। हालांकि अब इस प्रकार के 98 फीसदी भुगतान डिजिटल रूप से ही किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य इसे 100 फीसदी करना है।
 
मकान नहीं बनाएगा ईपीएफओ
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ मकान नहीं बनाएगा, बल्कि वह 4 करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा, ताकि वह मकान खरीद सकें। श्रम मंत्रालय की मंशा अगले 2 सालों में कम से कम 10 लाख अंशधारकों को मकान खरीदने में सहायता पहुंचाना है। वह इसके लिए उन्हें अपनी भविष्य निधि के 90 प्रतिशत हिस्से से शुरूआती राशि और बाद में होम लोन की किस्त का भुगतान करने की इजाजत देगा।
 
4.31 करोड़ अंशधारक
दत्तात्रेय ने कहा कि संगठन का मकानों के निर्माण से कोई लेना-देना नहीं है। यह अंशधारकों की जिम्मेदारी है। योजना का लक्ष्य साल 2022 तक सभी के लिए मकान के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करना है। हमारे 4.31 करोड़ ईपीएफओ अंशधारक इस योजना के लाभार्थी होंगे। हमने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाने के नियम बनाए हैं। 
 
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