नई दिल्ली। वेतनभोगी तबके के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।
वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फार्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम बॉक्स होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर-1 फार्म में शामिल कर दिया गया है। इस फार्म का नाम ‘सहज’ रखा गया है।
फाइनेंसियल इयर 2017-18 के रिटर्न फार्म में इनकम टैक्स के अध्याय छह-ए के तहत किए जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़े बॉक्स हटा दिया गए हैं और केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है।
एक अफसर ने कहा, जिन बिंदुओं को इस फार्म में शामिल किया गया है उनमें इनकम टैक्स की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली छूटें शामिल हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में टैक्स छूट चाहते हैं वह इसके लिए विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं।
आईटीआर-1 के मौजूदा फार्म में आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग बिंदु अथवा पंक्तियां हैं। इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश और बचत पर 1.50 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
इसी प्रकार धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से टैक्स छूट का प्रावधान है। अफसर ने कहा, ‘फार्म नोटिफाई कर दिए गए हैं और आयकर विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-6 तक फार्म उपलब्ध हैं।