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खुशखबरी- घर खरीदने के लिए निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत पीएफ

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 16 2017 11:46AM | Updated Date: Mar 16 2017 11:46AM
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार चार करोड़ भविष्य निधि (पीएफ) सदस्यों को घर खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक की पीएफ राशि की निकासी के लिए नियम में संशोधन करेगी। इससे ईपीएफओ मेंबर्स को घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने में मदद मिलेगी। 

केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को संसद में यह जानकारी दी गई। स्कीम में संशोधन के बाद कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से ही होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे। ईपीएफओ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधानों के मुताबिक कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-आॅपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी पीएफ अकाउंट से वे रकम निकाल सकेंगे।

एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड स्कीम में होगा संशोधन
कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम से जुड़े सवाल के जवाब में बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में कहा, सरकार एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड स्कीम, 1952 में संशोधन कर रही है। इस स्कीम में पैराग्राफ 68 बीडी जोड़ा जाएगा। मंत्री ने बताया, नए प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई सबस्क्राइबर किसी को-आॅपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होता है, तो वह घर या फ्लैट की खरीद के लिए अपने खाते से 90 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकेंगे। यही नहीं मकान के निर्माण के लिए रकम निकाली जा सकेगी। पिछले ही दिनों केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पीएफ खाताधारकों को ऐसी सुविधा देने की बात कही थी। फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि में देना होता है। 
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