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सुप्रीम कोर्ट ने दी सुब्रत रॉय को चेतावनी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 12 2017 5:09PM | Updated Date: Jan 12 2017 5:11PM
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग किए जाने वाली सहारा समूह की याचिका को खारिज कर दिया है।  कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए। 

जायदाद कर ली जाएगी जब्‍त 
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो उन्हें वापस जेल जाना होगा, उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और रिसीवर बिठाकर आम नीलामी के आदेश दिए जाएंगे। सुब्रत रॉय को 600 करोड़ रुपए जमा करने के लिए छह फरवरी का समय दिया गया था। 
 
सहारा समूह ने मांगा था और वक्‍त
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी विवाद में सहारा समूह की याचिका की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। दरअसल सहारा समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पैसा जमा कराने के लिए उसे और वक्त दिया जाए, क्योंकि नोटबंदी की वजह से पैसा जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि खबरों की मानें तो कोर्ट ने सहारा की इस तरह की कोई दलील मानने से इंकार कर दिया है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई पैरोल 
गौरतलब है कि 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, तब सहारा की ओर से सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराए थे। 

शर्त पर बढ़ाई थी पैरोल 
वहीं तिहाड़ जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय साल 2016 के मई महीने में बाहर आए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद में उनका पैरोल इस शर्त पर बढ़ाया गया कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे। 
 
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