लखनऊ। सड़क पर वाहन दौड़ाने के शौकीनों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। मोटर वेहिकल एक्ट में 22वां संशोधन करते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस पांच गुना और वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फीस सात गुना तक बढ़ा दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नए साल में अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना महंगा पड़ेगा। बढ़ी फीस शनिवार से लागू होगी।
अब लर्निंग के साथ लाईट की भी बड़ी फीस
अभी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को प्रति वाहन वर्ग के हिसाब से 30 रूपए फीस देनी होती थी। अब शनिवार से यह फीस 200 रूपए हो जाएगी। इसमें 150 रूपए लर्नर लाइसेंस फीस व 50 रूपए लर्नर टेस्ट फीस होगी। लर्निंग टेस्ट में फेल होने पर अगली बार फिर 50 रूपए फीस देनी पड़ेगी। परिवहन आयुक्त ने जानकारी में बताया कि अभी तक परमानेंट लाइसेंस के लिए प्रति वाहन वर्ग 250 रूपए फीस थी। इसमें 200 रूपए का स्मार्ट कार्ड और 50 रूपए ड्राइविंग टेस्ट फीस ली जाती थी। अब इसके लिए 700 रूपए देने पड़ेंगे। इसमें 200 रूपए लाइसेंस जारी करने के लिए, 200 रुपए स्मार्ट कार्ड के लिए और 300 रूपए डीएल फीस होगी।
नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अब यह होगी फीस
इसी तरह नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के मामले में मोटरसाइकिल की फीस 60 रूपए ये से बढ़ा कर 300 रूपए, प्राइवेट मोटरकार (एलएमवी) की फीस 200 से बढ़ा कर 600 रूपए, एलएमवी (टी) की फीस 300 से बढ़ा कर 1000 रूपए, मीडियम गुड्स व पैसेंजर वाहनों की फीस 400 से बढ़ा कर 1000 रूपए, हैवी गुड्स व पैसेंजर वाहनों की फीस 600 से बढ़ा कर 1500 रूपए, इम्पोर्टेट मोटरसाइकिल की फीस 200 से बढ़ा कर 2500 रूपए तथा इम्पोर्टेड मोटरगाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस 800 रूपए से बढ़ा कर 5,000 रूपए की गई है।