नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार वाहन लाइसेंस जारी किया जाएगा। सारथी ऐप में इसको लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पुराने नियमों में, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाता था, तो वह लाइसेंस 20 वर्ष तक या 50 वर्ष की आयु तक मान्य होता था।
लेकिन अब मोदी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इस मामले में यदि 30 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो वह केवल 40 वर्ष की आयु तक ही उसका उपयोग कर सकता है। इसके बाद उसे अपना लाइसेंस सिर्फ रिन्यू कराना होगा। यदि 50 साल से अधिक वर्ष का व्यक्ति अपना लाइसेंस बनवाता है, तो उसका कार्यकाल अब केवल 5 वर्ष होगा। उसे फिर रिन्यू करना होगा।