नई दिल्ली। कार या बाइक चलाने के लिए आधिकारिक रूप से आपको 18 साल के होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र बदलाव करने की तैयारी में है। अगर यह बदलाव हो जाता है तो आप 18 नहीं बल्कि 16 साल में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
रिपोर्ट्स की मानें तो, इसके लिए आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी होंगी जिसमें 2 पहिया वाहन कितने सीसी का होगा और अधिकतम रफ्तार शामिल होगी। इसके साथ ही वाहन की इंजन क्षमता 4.0 किलोवॉट तक ही सीमित होगी। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत में भारत में बिना गेयर वाले वाहनों को देखें तो सभी 50 सीसी से दोगुना क्षमता वाले हैं।
इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय बहुत जल्द 50 सीसी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है जिन्हें टीनएजर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और इन वाहनों की अधिकतम स्पीड 70 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। परिवहन विशेषज्ञों की मानें तो अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकारें मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियमों में बदलाव कर किशोरों का डीएल बनवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।