नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य का दर्ज़ा देने वाले संविधान के आर्टिकल 35-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होने वाली सुनवाई को टाल दिया है। सुनवाई शुरू होने के बाद कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने सुनवाई को यह कहते हुए टाल दिया कि तीन जजों की बेंच पहले यह तय करेगी कि यह मामला पांच जजों की बेंच को ट्रांसफर किया जाए या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि 27 अगस्त को तीन सदस्यीय बेंच आर्टिकल 35-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर फैसला करेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की तरफ से आगामी पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए इसे फिलहाल टालने की मांग की गई थी।