नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। काउंसलिंग प्रक्रिया से रोक हटने के बाद मेडिकल काउंसिल कमिटी ने नीट सेकेंड राउंट सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी जारी कर दिया। 10 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले सभी छात्र-छात्राओं को 196 अतिरिक्त नंबर देने का आदेश दिया था।
इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को रद्द कर दिया था। इसके बाद 19 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आल इंडिया काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया।