रामगढ़। झारखंड की फास्ट ट्रैक अदालत ने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई एक मांस विक्रेता की हत्या के मामले में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें एक भाजपा नेता और तीन गोरक्षक समिति के सदस्य भी शामिल हैं। वहीं एक 16 वर्षीय नाबालिग के खिलाफ अभी मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है।
पिछले साल 29 जून को खुद को गोरक्षक बता रही भीड़ ने गोमांस होने के शक में मांस विक्रेता 40 वर्षीय अलीमुद्दीन अंसारी की कार पर उस वक्त हमला किया, जब वह मांस बेचने के लिए रामगढ़ कस्बे के टांड बाजार क्षेत्र से गुजर रहा था। हालांकि बाद में फोरेंसिक जांच में वह गोमांस ही पाया गया, जिसकी बिक्री पर राज्य में पाबंदी है। मामले में अंसारी की पत्नी मरियम खातून ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने 29 सितंबर को पुलिस ने भाजपा के जिला मीडिया प्रवक्ता नित्यानंद महतो समेत 12 को आरोपी मानते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें एक नाबालिग था। न्यायाधीश ओमप्रकाश ने इन सभी को आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (खतरनाक हथियारों से उपद्रव), 149 (गैरकानूनी समूह), 435 (बारूदी हथियारों से नुकसान पहुंचाना), 120 बी (पहले से तय साजिश के तहत अपराध करना) और 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया था।