नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित सुनवाई में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई और विदेश मंत्रालय के सचिव को समन करने के संकेत भी दिए।
शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के विधि अधिकारियों को माल्या के प्रत्यर्पण कार्रवाई में हो रही देरी का विस्तृत कारण बताने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रत्यर्पण कार्रवाई में देरी कैसे कर सकता है।
कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को माल्या के प्रत्यर्पण कार्रवाई में विलंब के बारे में 15 दिसम्बर तक विस्तृत जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया यदि उसके आदेश पर अमल नहीं किया गया तो वह विदेश मंत्रालय के सचिव को समन करेगा।
बता दें कि, माल्या पर बैंकों के कंसोर्टियम के 9000 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकता न करने का आरोप है। वह इन दिनों लंदन में रह रहा है।