नई दिल्ली। देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए देशभर के हर जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तैनात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य, दोनों से ही कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया है। इस मसले पर सर्वोच्च अदालत में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए कानून है। ASG के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'हम जानते हैं कि कानून है, लेकिन क्या कार्रवाई की गई है चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार सुनियोजित कार्रवाई कर सकती है ताकि गोरक्षा के नाम पर हिंसा न बढ़े। पिछले साल ऐक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला ने कथित गोरक्षा के नाम पर हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।